करनालखेलचंडीगढ़जिंददेश-विदेशपंचकुलापंजाबपानीपतराज्यहरियाणा

पंजाब आईपीएस आशीष कपूर को हाईकोर्ट से राहत, 2022 में दर्ज की FIR पर जारी रहेगी रोक!*

राणा ओबराय
राष्ट्रीय खोज/भारतीय न्यूज,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
पंजाब आईपीएस आशीष कपूर को हाईकोर्ट से राहत, 2022 में दर्ज की FIR पर जारी रहेगी रोक!*
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
चंडीगढ़;- पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिका पर अब पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही अगले आदेश तक इस एफआईआर में आगे कार्रवाई पर रोक जारी रखी है।दुष्कर्म व भ्रष्टाचार के मामले में पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के आदेश पर दर्ज एफआईआर में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने आईपीएस आशीष कपूर को राहत देते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई पर आठ जनवरी तक रोक जारी रखने का आदेश दिया है। पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी ने दुष्कर्म और भ्रष्टाचार के आरोपों की कैंसिलेशन रिपोर्ट के खिलाफ पीड़ित महिला की शिकायत को आधार बनाकर दोबारा जांच का आदेश दिया था जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। पंजाब विजिलेंस ने एआईजी आशीष कपूर के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधी कानून के तहत एफआईआर दर्ज की थी। मामला 2016 का है जब वह सेंट्रल जेल अमृतसर में अधीक्षक पद पर तैनात थे। आरोप के अनुसार पीड़िता अपने परिवार के साथ जीरकपुर के एक थाने में पुलिस रिमांड में थीं। तब आशीष कपूर वहां आए और पीड़ितों को आश्वासन दिया कि वह अदालत से उनकी जमानत और बरी करने की व्यवस्था करेंगे। इन मामलों की जांच के बीच पीड़िता ने आशीष कपूर पर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में कैंसिलेशन रिपोर्ट दाखिल कर दी थी जो अभी ट्रायल कोर्ट के समक्ष लंबित थी। इस दौरान पीड़िता ने पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी को शिकायत दी थी। शिकायत को आधार बनाते हुए अथॉरिटी ने इस मामले में दोबारा जांच का आदेश जारी कर दिया। आदेश के अनुरूप पुलिस ने इस मामले में नए सिरे से एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
कपूर ने कहा कि अथॉरिटी को केस की मेरिट में जाकर इस प्रकार का आदेश जारी करने का अधिकार ही नहीं है। हाईकोर्ट ने याचिका पर अब पंजाब सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही अगले आदेश तक इस एफआईआर में आगे कार्रवाई पर रोक जारी रखी है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!